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नया इनकम टैक्स बिल संसद से पारित होने के बाद इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा। सरकार इनकम टैक्स के नियमों को आसान बनाने के लिए नया इनकम टैक्स बिल पेश करने जा रही है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को कहा था कि सरकार अगले हफ्ते संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश करेगी