एंफी ने सरकार को डेट म्यूचुअल फंड्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (एलटीसीजी) पर इंडेक्सेशन बेनेफिट्स दोबारा शुरू करने की सलाह दी है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2024 में इस बेनेफिट्स को वापस ले लिया था। फाइनेंस एक्ट, 2023 के लागू होने के बाद डेट फंड्स से हुए कैपिटल गेंस पर टैक्सपेयर्स के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है