New Content Takedown Rule: MeitY ने आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत कंटेंट हटाने की समय सीमा को 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे कर दिया है। सरकार का तर्क है कि ‘डीपफेक’ और भ्रामक जानकारी बहुत तेजी से वायरल होती है, जिसे रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई जरूरी है। पहले के नियमों में प्लेटफार्मों के पास विचार करने और कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त समय होता था, लेकिन अब यह समय बहुत कम हो गया है