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22 सितंबर, 2025 को आवश्यक बहुमत के साथ प्रस्ताव को पारित घोषित किया गया। भास्कर भट की नियुक्ति पांच वर्षों के लिए है, जो 1 अक्टूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2030 तक है। वे रोटेशन द्वारा रिटायरमेंट के अधीन नहीं होंगे