Mangaluru: मंगलुरु के अतिरिक्त जिला एवं सत्र-सह-त्वरित अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई।मंगलुरु की त्वरित अदालत-दो एवं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम विशेष अदालत के न्यायाधीश के.ए