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Maharashtra Marathi Rule: महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा और सख्त नियम लागू किया है, जिसमें सभी लाइसेंस प्राप्त ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी भाषा की जानकारी होना अनिवार्य है। यह नियम 1 मई यानी महाराष्ट्र दिवस के दिन लागू होगा।