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पुलिस के अनुसार, पांडुरंग की पहले जुड़वां बेटियां थीं, जिनमें प्राची भी शामिल थी। बाद में उसके एक बेटा भी हुआ। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए दो से ज्यादा बच्चों वाले व्यक्ति को अयोग्य माना जाता है। इसी कानून ने पांडुरंग के राजनीतिक सपने में रुकावट डाल दी