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फाइनेंस (नंबर 2) एक्ट, 2024 के जरिए जोड़े गए सेक्शन 112(1)(a) के अप्लिकेशन की वजह से उलझन की स्थिति बनी है। इस सेक्शन में यह बताया गया है कि लैंड और बिल्डिंग्स जैसे एसेट्स पर एलटीसीजी का कैलकुलेशन किस तरह होगा और उस पर किस तरह टैक्स लगेगा