सेबी ने जेन स्ट्रीट के खिलाफ 3 जुलाई को अंतरिम आदेश दिया था। रेगुलेटर ने इसमें कहा था कि जेन स्ट्रीट ग्रुप की कंपनियों को कथित रूप से की गई गैरकानूनी कमाई के पैसे बैंक में एस्क्रो अकाउंट में जमा करने होंगे। ऑर्डर में यह भी कहा गया था कि जेन स्ट्रीट ग्रुप को सिक्योरिटीज मार्केट को एक्सेस करने से रोक दिया गया है