(खबरें अब आसान भाषा में)
ITR Filing July 31 Deadline Missed Rules: 31 जुलाई से पहले ओरिजिनल ITR फाइल करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अगर आपसे रिटर्न में कोई गलती या जानकारी जैसे- बैंक ब्याज, कैपिटल गेंस, या डिडक्शन छूट जाती है, तो आपके पास उसे सुधारने यानी रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की पूरी आजादी होती है