(खबरें अब आसान भाषा में)
इंडिया में सुपर सीनियर सिटीजंस को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से छूट मिली हुई है। लेकिन, 60 से 80 साल के लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। लेकिन, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 75 साल या इससे ज्यादा है और उसे अगर सिर्फ पेंशन या इंटरेस्ट से इनकम होती है तो उसके लिए आसान नियम है