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ITR Filing: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-2 फॉर्म नोटिफाई कर दिया है। अब धारा 80 के डिडक्शन, पूंजीगत लाभ पर टैक्सेशन, TDS सेक्शन कोड के बारे में नए नियम लागू हैं। जानिए कैसे ये बदलाव आपके टैक्स फाइलिंग को प्रभावित करेंगे।