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सीनियर सिटीजन 60 साल या इससे अधिक उम्र के व्यक्ति होते हैं, वहीं सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में 80 साल या इससे ज्यादा उम्र के व्यक्ति आते हैं। वैसे तो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 194P के तहत कुछ शर्तों के अंतर्गत सीनियर सिटीजंस को ITR फाइल करने से छूट है