ITR Filing Deadline: सैलरीड लोगों के लिए हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कसरत करनी होती है। वहीं जिनकी आय पर टैक्स नहीं बन रहा है लेकिन उम्र के हिसाब से एक निश्चित लेवल के ऊपर आय है तो इसे फाइल करना अनिवार्य है। इस बार इसे फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर तय की गई थी लेकिन टैक्सपेयर्स को एक और दिन का मौका दिया गया है