(खबरें अब आसान भाषा में)
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 143(2) के तहत एसेसमेंट के लिए करीब 1.65 लाख मामलों को सेलेक्ट किया है। दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल स्क्रूटनी के लिए कुछ इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करता है। इनमें आपका रिटर्न भी शामिल हो सकता है