अगस्त में हुई एक सुनवाई के दौरान,सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि जो एयरलाइंस नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, उनके परिचालन पर रोक लगाई जाए। इससे पहले सरकार ने बताया था कि जब तक अंतिम नियम तैयार नहीं हो जाते, तब तक वह एयरलाइंस को हवाई किराए के संबंध में ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोर्ट को बताया था कि एयरलाइंस इन निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा एक सीलबंद लिफाफे में पेश किए गए, हवाई किराए को रेग्युलेट करने से संबंधित नियमों के मसौदे की भी जांच की थी।