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IndiGo Slapped Fine: उपभोक्ता फोरम ने अपने आदेश में कहा, ‘हम IndiGo को सेवा में कमी का दोषी पाते है और यात्री को हुई असुविधा और मानसिक पीड़ा के लिए उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। इसके साथ ही एयरलाइन को ₹25,000 मुकदमेबाजी खर्च के तौर पर भी देने होंगे