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Income Tax Return: इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में एक वित्त वर्ष में बैंक डिपॉजिट पर मिले इंटरेस्ट अमाउंट की पूरी जानकारी होती है। यह टैक्स के लिहाज से जरूरी डॉक्युमेंट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मांग सकता है