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मृतक व्यक्ति की तरफ से उसका उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि आईटीआर फाइल कर सकता है। वसीयत के जरिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले व्यक्ति का नामित किया जा सकता है। कोर्ट भी किसी प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकता है