(खबरें अब आसान भाषा में)
इनकम टैक्स एक्ट, 2025 इस महीने (1 अप्रैल) से लागू हो गया है। इसने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह ली है। हालांकि, वित्त वर्ष 2025-26 के इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत फाइल होंगे। टैक्सपेयर्स पहले की तरह ‘प्रीवियस ईयर’और ‘एसेसमेंट ईयर’ का इस्तेमाल करेंगे