(खबरें अब आसान भाषा में)
अगर आप सैलरीड एंप्लॉयी हैं तो आपकी सैलरी से हर महीने ईपीएफ का पैसा कटता होगा। इस पैसे पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसे आप सेक्शन 80सी के तहत कर सकते हैं। सेक्शन 80सी के तहत बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है