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इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, किसी एसेट या सिक्योरिटी पर कैपिटल गेंस या कैपिटल लॉस तभी होता है जब उसका ट्रांसफर होता है। इनकम टैक्स एक्ट में ‘ट्रांसफर’ का मतलब एसेट पर व्यक्ति का अधिकार खत्म हो जाना या एसेट का ट्रांसफर होता है