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इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80डी के तहत अभी इनकम टैक्स की सिर्फ पुरानी रीजीम में हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन मिलता है। 60 साल से कम उम्र का व्यक्ति खुद और परिवार के लिए हेल्थ पॉलिसी खरीदकर 25,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम कर सकता है