एक्सपर्ट्स का कहना है कि सही टैक्स प्लानिंग के लिए टैक्सपेयर्स को नई रीजीम और पुरानी रीजीम के बीच के फर्क के बारे में जानना जरूरी है। सरकार ने यूनियन बजट 2020 में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115बीएसी के तहत नई रीजीम का ऐलान किया था। यह वित्त वर्ष 2020-21 से लागू हो गई। इसमें ज्यादातर डिडक्शन और एग्जेम्प्शन के फायदे नहीं मिलते हैं