(खबरें अब आसान भाषा में)
कई टैक्सपेयर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर इस सेक्शन के तहत रिबेट का दावा किया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे दावों को खारिज कर दिया है। साथ ही उसने टैक्सपेयर्स को बकाया टैक्स चुकाने के लिए डिमांड भेजा है