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इंडिया में गिफ्ट पर टैक्स के अलग नियम है। हालांकि, कुछ खास रिश्तेदारों से मिला गिफ्ट टैक्स के दायरे से बाहर होता है। 50,000 रुपये तक के गिफ्ट को टैक्स से छूट हासिल है। किसी एक वित्त वर्ष में सभी गिफ्ट्स की कुल वैल्यू अगर 50,000 रुपये से ज्यादा है तो पूरे अमाउंट पर टैक्स लगता है