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अगर होम ट्यूशन देने से होने वाली इनकम एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर किस आईटीआर फॉर्म का इस्तेमाल करेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कुल कितनी इनकम होती है