(खबरें अब आसान भाषा में)
टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि इनकम टैक्स के सेक्शन 54एफ के तहत म्यूचुअल फंड्स या किसी दूसरे एसेट (हाउस प्रॉपर्टी छोड़कर) को बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम किया जा सकता है। लेकिन, इसके लिए कुछ शर्तें हैं