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रिश्तेदार से मिले गिफ्ट पर उस व्यक्ति को टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है, जिसे यह गिफ्ट मिला होता है। चाहे इस गिफ्ट की वैल्यू कितनी भी हो। इकनम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2)(X) में रिश्तेदार की परिभाषा दी गई है। इसके मुताबिक, कोई व्यक्ति अपनी बेटी या अपनी पोती को गिफ्ट देता है तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा