NPS के तहत टियर-2 अकाउंट ओपन करने की इजाजत है। एनपीएस के टियर-1 अकाउंट में किए गए कंट्रिब्यूशन पर इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में टैक्स बेनेफिट मिलता है। सेक्शन 80सीसीडी(2) के तहत नई और पुरानी दोनों ही रीजीम में एंप्लॉयर के कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन की इजाजत है। लेकिन, टियर-2 अकाउंट में केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज को छोड़ (तीन साल का लॉक-इन पीरियड) बाकी लोगों को टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है