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इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल कोई इंडिविजु्अल, एचयूएफ या एसोसिएशन ऑफ पर्सन कर सकता है। लेकिन, इसमें डिडक्शन और एग्जेम्प्शन नहीं मिलते हैं। सेक्शन 87ए के तहत नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर को टैक्स में 60,000 रुपये तक का रिबेट मिलता है