(खबरें अब आसान भाषा में)
सेक्शन 115बीएसी में इंडिविजुअल्स, एचयूएफ और एसोसिएशंस ऑफ पर्संस के लिए नई टैक्स रीजीम के प्रावधान शामिल हैं। इसके तहत नॉर्मल इनकम पर कम टैक्स लगता है। लेकिन, नई टैक्स रीजीम में एचआरए, एलटीए और सेक्शन 80सी, 80सीसीडी, 80जी, 80टीटीए और 80टीटीबी के तहत डिडक्शंस क्लेम करने की इजाजत नहीं है