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Income Tax: इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 के तहत अगर किसी व्यक्ति की कुल टैक्सबेल इनकम डिडक्शन क्लेम करने से पहले एग्जेम्प्शन लिमिट को पार कर जाती है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना जरूरी है। इनकम इस लिमिट से कम होने पर भी व्यक्ति स्वेच्छा से रिटर्न फाइल कर सकता है