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प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स बेनेफिट्स के नियमों का उल्लेख इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 और 54एफ में है। इन सेक्शन के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति घर को बेचने पर हुए कैपिटल गेंस को दोबारा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इनवेस्ट कर देता है तो उसे कैपिटल गेंस टैक्स से एग्जेम्प्शन मिलेगा