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इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54ईसी के तहत जमीन या बिल्डिंग बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेप्शन क्लेम करने की इजाजत है। इसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से इश्यू किए गए कैपिटल गेंस बॉन्ड्स में इनवेस्ट करना होगा