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इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में कई तरह के इनवेस्टमेंट और कुछ खास तरह के खर्च पर डिडक्शन का लाभ मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी और सेक्शन 80डी के तहत मिलने वाले डिडक्शन इसके उदाहरण हैं। डिडक्शन क्लेम करने से टैक्सपेयर्स का टैक्स घट जाता है