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टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, इनकम टैक्स कानून को किसी बिजनेस की वैधता से कोई मतलब नहीं है। सेक्शन 2(24) में ‘इनकम’ शब्द का मतलब बताया गया है। एसेसी को हुई किसी तरह की इनकम पर उसके एक्रुअल या रिसीट के प्वाइंट पर टैक्स लगता है