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31 दिसंबर के बाद टैक्सपेयर्स के पास अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) 31 मार्च, 2025 तक फाइल करने का विकल्प है। इसमें अगर टैक्स लायबिलिटी है तो एडिशनल टैक्स पेनाल्टी लगती है। यह कुल बकाया टैक्स (सेस, सरचार्ज और इंटरेस्ट सहित) की 25 फीसदी होती है