Income tax New regime: अगर आप इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो टैक्स के कैलकुलेश में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। नई रीजीम में सिर्फ दो तरह का डिडक्शन मिलता है। पहला, 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिक्शन। दूसरा, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(2) के तहत एंप्लॉयर के एनपीएस में कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन