(खबरें अब आसान भाषा में)
ITR-5 और ITR-7 खास कैटेगरी के टैक्सेपेयर्स के लिए हैं। इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवार (HUD) के लिए ये फॉर्म्स नहीं हैं। खास कैटेगरी में आने वाले टैक्सपेयर्स एसेसमेंट ईयर 2025-26 में इन दोनों फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।