(खबरें अब आसान भाषा में)
Health Insurance Porting: ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस से इंडिविजुअल पॉलिसी में पोर्टिंग का मतलब है कि आप अपनी नौकरी छोड़ने के बाद भी हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ बिना कटौती के जारी रख सकते हैं। इसके लिए आपको ग्रुप पॉलिसी खत्म होने से कम से कम 45 दिन पहले नई पॉलिसी के लिए आवेदन करना होता है।