जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है कि कंपनसेशन सेस सिर्फ तंबाकू और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स पर लगेगा। अभी गाड़ियों पर 17-22 फीसदी के बीच सेस लगता है। यह 28 फीसदी जीएसटी के अलावा है। 22 सितंबर के बाद गाड़ियों पर सेस खत्म हो जाएगा। इससे डीलर्स चुकाए गए सेस पर क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकेंगे