Advance Tax Payment Deadline: समय पर एडवांस टैक्स का पेमेंट न करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234B और 234C के तहत ब्याज लगता है। ऐसे निवासी सीनियर सिटीजन जिनकी कारोबार या प्रोफेशन से इनकम नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स से छूट दी गई है। जिन वेतनभोगी व्यक्तियों की कोई अतिरिक्त आय नहीं है, उन्हें भी इसे भरने की जरूरत नहीं है