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ईपीएफ स्कीम, 1952 के तहत कुछ स्थितियों में ईपीएफ में जमा पैसे का कुछ हिस्सा निकालने की इजाजत है। इनमें हायर एजुकेशन, शादी-ब्याह, बीमारी का इलाज और घर खरीदना शामिल हैं। इसके अलावा किसी अन्य वजह के लिए पीएफ में जमा पैसा नहीं निकाला जा सकता है