(खबरें अब आसान भाषा में)
EPFO के नियमों के मुताबिक, 58 या 60 साल की उम्र में एंप्लॉयी के रिटायर करने पर उसे ईपीएफ में जमा पूरा पैसा एकमुश्त मिल जाता है। अगर नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद भी एंप्लॉयी बेरोजगार रहता है तो वह अपना पैसा पूरा निकाल सकता है