(खबरें अब आसान भाषा में)
रिटायर करने पर एंप्लॉयी के ईपीएस अकाउंट में जमा पैसे से हर महीने उसे पेंशन मिलती है। ईपीएस ईपीएफओ के तहत आती है। एंप्लॉयी को पेंशन तभी मिलती है जब 58 साल के होने पर वह रिटायर हो जाता है। इसके लिए शर्त यह है कि उसकी नौकरी कम से कम 10 साल की होनी चाहिए