Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगों के आरोपी और जवाहर लाल नेहरू छात्र शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शरजील ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगाई थी कि जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी है कि आर्टिकल 32 के तहत हम इस मांग पर सुनवाई नहीं कर सकते। बता दें, शरजील को 2020 में दिल्ली में हुए हिंसक दंगे का आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया था।
बता दें, SC ने UAPA मामले में दाखिल जमानत याचिका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा है कि शरजील की जमानत पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को करे और संभव हो तो उसी दिन उसकी जमानत याचिका का निपटारा भी करे। वहीं शरजील के वकील ने कहा कि 64 बार हाईकोर्ट में जमानत याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट हो चुकी है। इसमें से सिर्फ 8 बार हमने सुनवाई टालने की मांग की थी।
भड़काऊ भाषण देने का है आरोप
शरजील पर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। आरोपी के खिलाफ UAPA के सेक्शन 13 और राजद्रोह का मामला दर्ज है। राजद्रोह मामले में शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।