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नई रीजीम में एंप्लॉयी के एनपीएस अकाउंट में एंप्लॉयर के 14 फीसदी (बेसिक पे और डियरनेस अलाउन्स) तक कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन मिलता है। पुरानी रीजीम में इसकी लिमिट 10 फीसदी है। हालांकि, सरकारी एंप्लॉयीज के मामले में पहले से 14 फीसदी तक के कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन मिलता है