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CBSE New Rule: सीबीएसई ने संबंधित स्कूलों को बालवाटिका बनाने की अनुमति दी है। इसके लिए कक्षा 5 तक की कक्षाओं के लिए शाखा स्कूल बनाए जाएंगे। ताकि जगह की कमी को दूर किया जा सके। यह नियम 2026-27 से लागू हो जाएगा। इसके अलावा स्कूलों को राष्ट्रीय स्कूल बोर्ड से संबद्ध (affiliated) होना चाहिए