(खबरें अब आसान भाषा में)
सरकार ने फाइनेंस एक्ट, 2024 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव किया था। अब लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग पीरियड तीन की जगह दो रह गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के रेट्स में भी बदलाव किया गया है